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0-0-जस्टिस सूर्यकांत के विरोध पर एनरोलमेंट रोकने कहा था
नई दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी, नालसार से जुड़े विवाद को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह छात्रों और मेरे बीच की बातचीत है, बीसीआई इसमें दखल देने वाला कौन होता है?
सीजेआई सूर्यकांत ने बार काउंसिल के उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई जिसमें नालसार के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया था। सीजेआई ने कहा- यह बिल्कुल बेवजह था। इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी।
उन्होंने कहा- भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया और यूनिवर्सिटी के किसी छात्रों या फैकल्टी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया।
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