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सुप्रीम कोर्ट बोला- ईसी ने अधिकार के तहत एसआईआर कराया:इसे सिर्फ इसलिए गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता

27 May 2026   10 Views

सुप्रीम कोर्ट बोला- ईसी ने अधिकार के तहत एसआईआर कराया:इसे सिर्फ इसलिए गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता

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पटना--सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए इस प्रक्रिया को अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया से अलग है। 

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