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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रचलित क्रमोन्नति योजनाओं का वित्त विभाग के प्रचलित समयमान वेतनमान में समाहित

09 Jun 2026   22 Views

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रचलित क्रमोन्नति योजनाओं का वित्त विभाग के प्रचलित समयमान वेतनमान में समाहित

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रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रचलित क्रमोन्नति योजनाओं का वित्त विभाग के प्रचलित समयमान वेतनमान में समाहित करने विचार-विमर्श हेतु सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक 12 मार्च को हुई थी जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शिक्षक संवर्ग को द्वितीय क्रमोन्नति के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 10-1/2006/1-3, 24.04.2006 समसंख्यक परिपत्र 10.03.2017 एवं 06.11.2025, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को द्वितीय क्रमोन्नति के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 11-1/2008/1-3, 23.04.2008 एवं क्र. एफ 1-56/2017/35 16.8.2019, निर्माण विभागों/अन्य विभागों के उपअभियंताओं को चार स्तरीय क्रमोन्न्ति वेतनमान के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक 1436/348/2008/1-3, 31.07.2008 तथा वन विभाग के वनक्षेत्रपालों के लिए चार स्तरीय क्रमोन्नति वेतनमान के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 11-2/2008/1-3, 22.08.2008 की प्रभावशीलता 31.03.2026 के पश्चात् समाप्त समझी जाए। उक्त आदेश छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुआ। 
1 अप्रैल, 2026 या इसके पश्चात् नियुक्त समस्त संवर्ग के शासकीय सेवकों को वित्त विभाग के अंतर्गत समयमान वेतनमान की पात्रता होगी। 31.03.2026 तक नियुक्त शासकीय सेवक को क्रमोन्नत वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान जो भी लाभप्रद हो, किसी एक योजना का चयन करने का विकल्प होगा। शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत विकल्प अंतिम व अपरिर्वतनीय होगी। संबंधित शासकीय सेवक को भविष्य में पात्रतानुसार उच्चतर वेतनमान का लाभ शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर देय होगा। शासकीय सेवक द्वारा विकल्प का चयन, आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। यदि समयावधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि संबंधित शासकीय सेवक द्वारा क्रमोन्नति योजना में बने रहना चाहता है और निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त विकल्प पर विचार नहीं किया जायेगा। 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक से प्राप्त विकल्प को सत्यापित कर संबंधित के सेवा अभिलेख में दर्ज व चस्पा किया जायेगा। वित्त विभाग के समयमान वेतनमान के संबंध में जारी वित्त निर्देश 28 अप्रैल, 2008 के परिशिष्ट-1 के अनुरूप संलग्न परिशिष्ट-2 में समयमान वेतनमान के संबंध में जिन विभागों के पदों का समावेश सम नह नहीं है, उन विभागों द्वारा द्वार वित्त विभाग के समयमान-वेतनपान योजना में शामिल करने हेतु प्रशासकीय विभागों से सुसंगत प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाएं। उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक 204462, 08.06.2026 द्वारा सहमति प्राप्त की गई है। कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

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