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रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में एसीबी/ईओडब्ल्यू ने 42 आरोपियों के खिलाफ बुधवार को कोर्ट में चालान पेश किया। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने करीब 27 हजार पन्नों के दस्तावेज भी पेश किए हैं। चालान में आरोपियों के खिलाफ जांच में जुटाए गए सबूत और अन्य दस्तावेज शामिल हैं। फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एन्टी करप्शन ब्यूरो ने पर आज अरुणपति त्रिपाठी तथा बच्छ राज लोहिया (बी.आर. लोहिया) के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रायपुर में पूरक चालान पेश किया गया है। प्रकरण में शासकीय शराब दुकानों के कर्मचारियों के नाम पर मैनपावर एजेंसियों को अतिरिक्त भुगतान कराने और कर्मचारियों को राशि दिए बिना उसका हिस्सा कमीशन के रूप में लेने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
चालान में शराब दुकानों के कर्मचारियों और अन्य साक्षियों के कथन, सीएसएमसीएल के भुगतान अभिलेख, एजेंसियों के देयक, कंपनी अभिलेख, बैंक दस्तावेज और नकद कमीशन के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। अरुणपति त्रिपाठी न्यायिक अभिरक्षा में हैं। बी.आर. लोहिया बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। उनके संबंध में फरारी पंचनामा तैयार कर फरारी में चालान पेश किया गया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (बी), 8 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 और 120बी के अंतर्गत पूरक चालान प्रस्तुत किया गया है।
बता दें कि, शराब घोटाले की जांच साल 2019 से 2023 से की जा रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मामले में शराब की बिक्री, सप्लाई और कमीशन से जुड़े कथित लेन-देन की जांच की गई है। मामले में एसीबी/ईओडब्ल्यू के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रहा है।
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