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कांकेर। जिला न्यायालय कोंडागांव में शनिवार को परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। इस दौरान चेक बाउंस के 28 मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया गया और 92 लाख 36 हजार 497 रुपए के अवार्ड पारित किए गए।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसके बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष खिलावन राम रिगरी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्पेशल लोक अदालत के लिए कोंडागांव, नारायणपुर और केशकाल में कुल चार खंडपीठों का गठन किया गया। इनमें 156 लंबित और 101 प्री-लिटिगेशन सहित कुल 257 मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया था। इनमें से 28 मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से समझौता हुआ।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खिलावन राम रिगरी ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य चेक बाउंस मामलों का त्वरित, सरल और स्थायी समाधान करना है। इससे पक्षकारों का समय और धन बचता है तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है। कार्यक्रम के अंत में समझौते से मामलों का निपटारा कराने वाले पक्षकारों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए काजू, कटहल और नींबू के पौधे भेंट किए गए। न्यायिक अधिकारियों ने सभी से पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की।
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