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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश) कमलेश कुमार जुर्री तथा सदस्य हामिद हुसैन खान एवं वी. के. राजपूत की पीठ ने एक आदेश पारित करते हुए वक्फ संपत्ति दुकान पर काबिज कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने कहा है।
28 जुलाई को पारित आदेश राजधानी रायपुर स्थित अंजुमन ए सैफी दाऊदी बोहरा जमात रायपुर की पंजीकृत वक्फ सम्पत्ति जो शहर के हृदय स्थल सदर बाजार रायपुर में दुकान स्थित है। उक्त मकान नंबर 923, 924 रकबा 900 वर्गफुट तथा मकान नंबर 523 तथा 524 में निर्मित दुकान तथा गोदाम पर सुभाष चन्द्र जैन पिता उत्तम चंद जैन प्रोप्राईटर सूरज ज्वेलर्स द्वारा अवैध कब्जा किया गया था जिस पर अधिनियम की धारा 54 अंतर्गत कार्यवाही करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ सम्पत्ति से अवैध कब्जा खाली करने हेतु सुभाष चन्द्र जैन पिता उत्तम चंद जैन प्रोप्राईटर सूरज ज्वेलर्स के विरूद्ध आदेश क्रमांक आर/पी/अ/88/13/01 04.07.2022 तथा आदेश क्रमांक आर/पी/अ/88/13/02 16.05.2022 जारी किया गया। छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा पारित आदेश को सहीं मानते हुए वक्फ अधिकरण ने यह आदेश पारित किया है।
माननीय वक्फ अधिकरण के आदेश पर बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि, यह आदेश वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सराहनीय है। बोर्ड के सदस्यों द्वारा भी राज्य वक्फ अधिकरण के आदेश की सराहना की है। प्रदेश में ऐसी वक्फ सम्पत्तियां जिन पर अतिक्रमण हैं उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने अवैध कब्जेधारीयों पर छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा निरंतर कार्यवाही की जाकर वक्फ सम्पत्ति को अतिक्रमणमुक्त कराये जाने का कार्य तीव्र गति से की जा रही है। यह जानकारी सीईओ छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने दी है।
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