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रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में कार्य नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। अभनपुर तहसील में जाति प्रमाण पत्र बनाने में देरी पर स्टेनो सुश्री हेमलता दीवान पर 1700 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार समय-सीमा बीत जाने के बाद भी 17 आवेदनों का निराकरण नहीं किया गया था। सेवा में लापरवाही और देरी के कारण प्रति आवेदन 100 रुपये के हिसाब से कुल 1700 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड की राशि को नियमानुसार चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा कराया गया है। यह कार्रवाई लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आम जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।
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