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राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हुआ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित, छत्तीसगढ़ के रक्षक मॉडल को मिला राष्ट्रीय पहचान

26 Sep 2026   18 Views

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हुआ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित, छत्तीसगढ़ के रक्षक मॉडल को मिला राष्ट्रीय पहचान

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आयोग के अभिनव नवाचार रक्षक कार्यक्रम को देश के प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में यह सम्मान प्राप्त हुआ है। बाल अधिकारों के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। यह पुरस्कार प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुश्री सुनीता नारायण, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की सुश्री पूनम मुटरेजा, भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री संजय कुमार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व महासचिव श्री भरत लाल की गरिमामयी उपस्थिति में स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन श्री समीर कोचर द्वारा प्रदान किया गया। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बताया कि अवार्ड के लिए चयन प्रक्रिया काफी कठोर थी। सर्वप्रथम आयोग की ओर से जूरी के समक्ष रक्षक पाठ्यक्रम पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसके बाद कड़े परीक्षण के उपरांत इसे गोल्ड श्रेणी के लिए चुना गया।
स्कॉच अवार्ड क्या है?
स्कॉच ग्रुप 1997 से कार्यरत देश का एक प्रमुख स्वतंत्र थिंक-टैंक है। यह वर्ष 2003 से सुशासन, डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान करता है, जिसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में गिना जाता है।
क्या है रक्षक पाठ्यक्रम?
रक्षक का पूरा नाम बाल अधिकारों के संरक्षण में पोस्ट-ग्रेजुएशन डिप्लोमा (पीजीडीपीसीआर) है। यह एक वर्षीय (2 सेमेस्टर) डिप्लोमा कोर्स है, जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है। डॉ. शर्मा ने बताया कि बाल संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी को देखते हुए यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका प्रैक्टिकल मॉडल है। छात्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं लेंगे, बल्कि आयोग की संवाद इकाइयों के माध्यम से बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड केयर संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ सीधे जुड़कर फील्ड वर्क, केस स्टडी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर कार्य करेंगे।
पाठ्यक्रम में पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह एवं बाल श्रम प्रतिषेध, दत्तक ग्रहण कानून, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और पुनर्वास योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। यह पाठ्यक्रम प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में उनके बोर्ड/परिषद की अनुमति से प्रारंभ किया जा रहा है। इससे युवाओं के लिए बाल संरक्षण, काउंसलिंग और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

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