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00 15 दिवस में राशि जमा नहीं करने पर होगी नीलामी, आगे में जारी रहेगी कार्रवाई
रायपुर। राजस्व बकाया की वसूली के लिए जिला पंजीयक रायपुर ने दो संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की है। भूमि एवं संपत्ति क्रय के दौरान तथ्य छिपाकर पंजीयन कराने तथा बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद देय मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क जमा नहीं किए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई।
जिला पंजीयक से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम प्रकरण में इंडस बैस्ट मेगा $फूड पार्क प्रा.लि. नई दिल्ली के डायरेक्टर श्री सत्यपाल सिन्धु तथा श्री पुनीत बुरा निवासी रोहतक, हरियाणा की तहसील अभनपुर स्थित ग्राम जामगांव में 1.34 हेक्टेयर भूमि पर 7 लाख 85 हजार 330 रुपए की बकाया राशि है। वहीं दूसरे प्रकरण में अग्रोहा कॉलोनी रायपुरा निवासी श्री रूपेश कुमार चौबे पर अग्रोहा कॉलोनी स्थित आवासीय भूमि एवं मकान पर 7 लाख 83 हजार 600 रुपए की बकाया राशि दर्ज है।
राजस्व बकाया के चलते दोनों संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है। साथ ही बकाया राशि की वसूली तक इन संपत्तियों के विक्रय, अंतरण, बंधक अथवा अन्य किसी प्रकार के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है। जिला पंजीयक श्री विनोज कोचे ने बताया कि संबंधित बकायादारों को 15 दिनों का अंतिम अवसर दिया गया है। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे मामलों में आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
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