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रायपुर। रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा रेल परिचालन की सुरक्षा एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर श्री चेतन दिलीपराव जिचकार के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में इस प्रकार के मामलों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में राजनांदगांव स्टेशन के न्यू प्लेटफॉर्म के समीप किमी संख्या 896/25-27 पर स्थित 30&2 एवं 12&2 सिग्नल कोर केबल क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल, राजनांदगांव की प्रभारी निरीक्षक श्रीमती तरुणा साहू अपनी टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचीं और जांच प्रारंभ की। जांच में पाया गया कि पावर मेक इंफ्रा लिमिटेड द्वारा रेलवे की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना रेलवे भूमि पर एचडीडी मशीन के माध्यम से खुदाई कार्य कराया जा रहा था। इस दौरान मशीन चालक की लापरवाही के कारण सिग्नल कोर केबल क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे रेल परिचालन प्रभावित हुआ।
रेलवे सुरक्षा बल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एचडीडी मशीन को जब्त कर लिया तथा मशीन चालक संजय राम (आयु 34 वर्ष), निवासी जिला सुपौल (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध रेल अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई की। इस घटना के कारण लगभग 2 घंटे 18 मिनट तक रेल परिचालन प्रभावित रहा। इसके चलते गाड़ी संख्या 12152, 15231, एलएई बीटीपीएन एवं एन/बॉक्स (एन-873) प्रभावित हुईं।वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (सिग्नल) के मार्गदर्शन में क्षतिग्रस्त केबल की त्वरित मरम्मत कर उसे अस्थायी रूप से दूसरे पैनल में स्थानांतरित किया गया, जिसके उपरांत रेल परिचालन पुन: सुचारु रूप से प्रारंभ कर दिया गया।
रेलवे सुरक्षा बल ने स्पष्ट किया है कि रेलवे की संपत्ति को क्षति पहुंचाने, बिना अनुमति रेलवे क्षेत्र में कार्य करने अथवा रेल परिचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा एवं निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है।
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