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00 महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर विभागीय प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ 12 पर्यवेक्षकों की विभागीय परिवीक्षा अवधि समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। विभागीय समिति की 12 अक्टूबर को हुई बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर 22 अक्टूबर को यह आदेश जारी हुआ।
परिवीक्षा अवधि पूरी करने वाले पर्यवेक्षक बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बालोद, दुर्ग और रायपुर जिले में पदस्थ हैं। इनमें श्रीमती माया यादव, सुश्री अनुका चन्द्रवंशी, सुश्री धनेश्वरी नाग, श्रीमती रितु देवांगन, सुश्री रजनी भौमना, श्रीमती संध्या साहू, श्रीमती डिम्पल साहू, श्रीमती तृप्ति शर्मा, श्रीमती अंजू सिंह, सुश्री अम्बा पटेल, सुश्री गुंजा ध्रुव और श्रीमती कंचन माहेश्वरी शामिल हैं। श्रीमती तृप्ति शर्मा के मामले में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के आधार पर परिवीक्षा अवधि समाप्त करने की कार्यवाही की गई है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(6) के तहत जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थायी पद उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल स्थायीकरण का आदेश जारी नहीं किया गया है। पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार उन्हें स्थायी किया जाएगा।
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