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बीजापुर । शासकीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप सिद्ध होने पर बीजापुर तहसील कार्यालय में पदस्थ मासाराम कडिय़ाम, सहायक ग्रेड-02 (राजस्व विभाग) के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर कार्यालय बीजापुर द्वारा मंगलवार काे जारी जानकारी के अनुसार मासाराम कडिय़ाम के कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर उन्हें आरोप पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर विभागीय जांच के लिए जांच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की गई। जांच के दौरान संबंधित कर्मचारी को सुनवाई, साक्ष्य प्रस्तुत करने और प्रतिपरीक्षण का पूरा अवसर प्रदान किया गया। विभागीय जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए दोनों आरोप सिद्ध पाए गए। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-10 के तहत मासाराम कडिय़ाम पर एक आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का दंड अधिरोपित किया गया। कलेक्टर के आदेश में कहा है कि प्रकरण में अन्य कोई कार्रवाई शेष नहीं होने के कारण इसे नस्तीबद्ध करते हुए दंडादेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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