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नई दिल्ली-रायपुर। जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। उन्हे तुरंत सरेंडर करने पर छूट दी गई है और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई की। अमित को हाइकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और 23 अप्रैल तक सरेंडर करने के आदेश दिए थे। जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी। प्रकरण पर गुरुवार को सुनवाई हुई,कोर्ट ने फिलहाल अमित जोगी को सरेंडर करने पर छूट दी है और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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