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कांकेर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की निर्धारित तिथि 31 जुलाई 2026 थी, जिसमें विभिन्न संस्थाओं व कृषकों की मांग पर उक्त तिथि में वृद्धि की गई है। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले किसान बीमा कराने से वंचित न हों, इसके लिए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब आगामी 14 अगस्त तक फसल बीमा कराया जा सकेगा। उन्होंने सभी अऋणी किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे आगामी 14 अगस्त तक संबंधित बैंक शाखा या नजदीकी सीएससी सेवा केंद्र अथवा वित्तीय संस्थानों में जाकर फसल बीमा योजना का लाभ अवश्य लें।
उप संचालक कृषि ने बताया कि योजना में ऋणी तथा अऋणी दोनों प्रकार के किसान शामिल हो सकते हैं तथा भू-धारक और बटाईदार किसान भी इसके पात्र होंगे। अधिसूचित फसल के लिए जिन किसानों वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत हुआ है, उन्हें योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। इसके अलावा गैर ऋणी किसान भी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1 खसरा और स्वप्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ योजना में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को कुल बीमित राशि का दो प्रतिशत प्रीमियम देय होगा। एक ही अधिसूचित क्षेत्र और फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की स्थिति में किसान को एक ही संस्थान से बीमा कराना होगा तथा इसकी सूचना बैंक को देना अनिवार्य है।
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