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बीजापुर। बीजापुर वनमंडल में वन्यजीवों के संगठित शिकार और अवैध व्यापार के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए गंगालूर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम रेड्डी में छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से 9.260 किलोग्राम वजनी पैंगोलिन के शल्क (स्केल) बरामद किया। इस मामले में चार संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान वन्यजीव अंगों की खरीद-फरोख्त और संगठित तस्करी से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए। तस्करों से मिली जानकारी के आधार पर टीम ने बासागुड़ा क्षेत्र के ग्राम मल्लेपल्ली में दूसरी छापेमारी से तेंदुए की एक खाल बरामद की गई। इस दूसरी कार्रवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। इस प्रकार वन विभाग के दोनों अभियानों में कुल मिलाकर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पैंगोलिन और तेंदुआ दोनों ही वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-। में शामिल अति संरक्षित प्रजातियां हैं। इन वन्यजीवों का शिकार करना, उनके अंगों का संग्रह करना या उनका अवैध व्यापार करना गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इन मामलों में कठोर कारावास और अर्थदंड का प्रावधान है।
बीजापुर के डीएफओ सागर जाधव ने इसकी पुष्टि करते हुए आम नागरिकों से कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को क्षेत्र में वन्यजीवों के शिकार अथवा उनके अंगों के अवैध व्यापार से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत इसकी सूचना नजदीकी वन विभाग के कार्यालय को दें, ताकि समय रहते ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।
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