Share this post with:
कोंडागांव। जिला एवं सत्र न्यायालय कोंडागांव ने पत्नी की कुल्हाड़ी (टंगिया) से वार कर निर्मम हत्या करने वाले अभियुक्त गुरुप्रसाद नेताम को धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 500 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही चुकाने पर अभियुक्त को 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह फैसला सत्र न्यायाधीश खिलावन राम रिगरी की अदालत द्वारा सुनाया गया।
मामला विश्रामपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी बांसकोट के ग्राम मारंगपुरी पटेलपारा का है। मृतका पूर्णिमा नेताम का विवाह वर्ष 2015 में अभियुक्त गुरुप्रसाद नेताम (उम्र 30 वर्ष) के साथ हुआ था। अभियुक्त अक्सर शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट और विवाद करता था, 8 फरवरी 2025 को गांव में मेला होने के कारण अभियुक्त की बहन कमला शोरी और जीजा राजमन शोरी उनके घर आए हुए थे। 9 फरवरी 2025 की रात करीब 12 बजे जब मृतका पूर्णिमा नेताम अपनी ननद कमला शोरी और बेटी के साथ कमरे में सो रही थी, तभी गुरुप्रसाद ने धारदार टंगिया से पूर्णिमा के सिर पर हमला कर दिया। ननद कमला शोरी जब उठी तो देखा कि पूर्णिमा के सिर से खून बह रहा था और गुरुप्रसाद हाथ में टंगिया लिए खड़ा था। घटना के बाद अभियुक्त मौके से फरार हो गया था।
पुलिस ने 10 फरवरी 2025 को मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने पैरवी की, जबकि अभियुक्त की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने पक्ष रखा। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त गुरुप्रसाद नेताम को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Share this post with:
28 Aug 2026 16 Views
28 Aug 2026 10 Views
27 Aug 2026 14 Views
27 Aug 2026 27 Views
26 Aug 2026 46 Views