Share this post with:
कोंडागांव। जिले की कोंडागांव पुलिस द्वारा नाबालिग पीडिता की पतासाजी एवं बरामदगी के बाद आरोपी के विरुद्ध अभियोजन कार्रवाई में प्रस्तुत साक्ष्य एवं सबूतों का विचारण करने के पश्चात न्यायालय ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में आरोपी लखेश्वर कश्यप को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजर के अर्थदंड से दंडि़त किया है।
नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के प्रकरण में 06 फरवरी 2025 को प्रार्थी बुदर विश्वकर्मा, पिता गोपी विश्वकर्मा, निवासी मुलमुला थाना कोंडागांव, द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोंडागांव में अपराध क्रमांक 95/2025 धारा 137(2) का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडिता को आरोपी लखेश्वर कश्यप, पिता शमलू राम कश्यप के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी से पूछताछ तथा पीडिता के कथन के आधार पर प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 87, 64, 64(2), 137(2) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं सबूतों का विचारण करने के पश्चात आरोपी लखेश्वर कश्यप को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
Share this post with:
18 Aug 2026 3 Views
18 Aug 2026 3 Views
15 Aug 2026 35 Views