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00 शासकीय प्रदर्शनी एवं शासकीय आयोजन इस शुल्क के छुट के दायरे में आएंगे
00 मेयर इन काउंसिल और सामान्य सभा के संकल्प में लिए निर्णय अनुसार वृद्धि की गई दरो का आदेश आयुक्त ने किया जारी
रायपुर। नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने पर नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क नगर निगम को देना होगा।शासकीय आयोजन को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप ने नगर निगम बाजार विभाग की ओर से आदेश जारी कर नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रदर्शन कर की दरों में मेयर इन काउंसिल का संकल्प क्रमांक-23 पारित 8 जनवरी एवं सामान्य सभा का संकल्प क्रमांक - 13 - 10 अप्रैल 2026 में किये गये निर्णय अनुसार वृद्धि की गई दरों की सूची जारी कर दी है।
सूची के अनुसार सिनेमा गृह 50 रुपये प्रति शो यथावत, सर्कस 100 रुपये प्रति शो यथावत, जादूगर 200 रूपये प्रति शो यथावत, मॉल 600 रूपये प्रति शो, मीना बाजार (प्रदर्शन शुल्क) 500 रूपये प्रतिदिन यथावत, प्रदर्शनी / आनंद मेला / व्यापार मेला उद्योग मेला एवं अन्य (प्रदर्शन शुल्क) 500 रू प्रतिदिन, मीना बाजार / प्रदर्शनी / आनंद मेला / व्यापार मेला / उद्योग मेला एवं अन्य (अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क) इन सभी के आयोजन में बहुत बड़े क्षेत्र का व्यवसायिक उपयोग होता है एवं इस भूमि से नगर निगम को कोई राजस्य प्राप्त नहीं होता है। अत: भूमि चाहे निजी हो या शासकीय प्रति 10 हजार वर्गफूट तक का भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क लिया जावेगा। यह शुल्क प्रति 10 हजार वर्गफीट पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ता जावेगा। चूंकि सभी आयोजनों का आकार अलग-अलग होता है अत क्षेत्रफल के अनुसार से दर निर्धारित किया गया है। शासकीय प्रदर्शनी एवं शासकीय आयोजन इस शुल्क से छूट के दायरे में आयेगें।
आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदर्शन कर एवं अतिरिक्त प्रदर्शन करों की वृद्धि उपरांत दरों को 11 अप्रैल से प्रभावशील कर दिया गया है। मॉल के सिनेमाघरों के प्रदर्शन शुल्क वृद्धि प्रति स्कीन प्रति शो के अनुसार देय रहेगी । जारी आदेशानुसार प्रदर्शन कर की नवीन दरों के अनुरूप वसूली किये जाने के आदेश नगर निगम आयुक्त ने जारी किए है।
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