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नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आगामी आम/उप निर्वाचन के लिए त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली तैयार करने की अपील

27 Oct 2026   7 Views

नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आगामी आम/उप निर्वाचन के लिए त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली तैयार करने की अपील

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00 राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने की अपील
रायपुर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर 2026 को नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम/उप निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी किया गया है। निष्पक्ष, पारदर्शी और सुदृढ़ लोकतंत्र के निर्माण के लिए शुद्ध और त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण एवं अद्यतीकरण का कार्य व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। निर्वाचक नामावली कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर 2026 को प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। निर्वाचक नामावली के लिए 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक दावे/आपत्तियां प्राप्ति, 13 नवम्बर तक प्राप्त दावे/आपत्तियों का निराकरण, निराकरण आदेश से पांच दिवस के भीतर अपील करने हेतु समय नियत है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 30 नवम्बर 2026 को किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की नाम, पिता/पति का नाम, लिंग या पते संबंधी त्रुटि न रहे। उन सभी स्थानों में जहां दिसम्बर 2026 में आम/उप निर्वाचन कराया जाना है वहां के मतदाता इस अभियान में शामिल हो सकते है। निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत किये गये स्थानों पर नि:शुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस कार्य हेतु मतदाताओं का सहयोग करें।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को वार्डवार एवं पंचायतवार विभाजित कर ही नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए मतदाता सूची तैयार कराई जाती है। जिस मतदाता का नाम भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची में दर्ज है वही मतदाता स्थानीय निकायों की मतदाता सूची में दर्ज होने की पात्रता रखता है। इसलिए सभी पात्र मतदाताओं/नागरिकों से अपील है कि स्थानीय निकायों की प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची में अपने नाम व विवरण की जाँच करें और यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है यथा नाम, जन्मतिथि, लिंग, रिश्तेदार का नाम या पते में कोई भिन्नता हो तो सुधार हेतु फॉर्म ख में 30 अक्टूबर 2026 तक प्राधिकृत कर्मचारी को प्रस्तुत करें ताकि वांछित सुधार किया जा सके।
इसी प्रकार यदि किसी मतदाता का नाम विधानसभा की सूची में दर्ज है किन्तु नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों की प्रकाशित प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में दर्ज होने से छूट गया है तो फॉर्म क में 30 अक्टूबर 2026 तक प्राधिकृत कर्मचारी को प्रस्तुत करें ताकि नाम जोड़ा जा सके। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इसी प्रकार यदि किसी मतदाता के द्वारा विधानसभा की मतदाता सूची में 03 नवम्बर 2026 तक अपना नाम दर्ज कराया जाता है तो वे भी फॉर्म क-1 में 11 नवम्बर 2026 तक केवल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ही प्रस्तुत करें ताकि नाम जोड़ा जा सके। उन्होंने निर्वाचक नामावली अद्यतीकरण कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी का सहयोग करने की अपील की है।

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