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0-बिल्डिंग मालिक गिरफ्तार,कई अधिकारी सस्पेंड
नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोषियों को न बख्शने की बात कही है। सरकार ने अवैध पांचवीं मंजि़लों वाली इमारतों को तुरंत सील करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले पीजी व निर्माणों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसके तहत एमसीडी के कई अधिकारी निलंबित किए गए हैं और बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना को 'बहुत गंभीरताÓ से लिया है और दोहराया कि दोषी या जि़म्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ङ्ग पर कहा कि पूरी दिल्ली में उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है जिनमें बिना मंज़ूरी के पांचवीं मंजि़ल बनी हुई है। आस-पास के क्कत्र और इमारतों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर सीलिंग समेत सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
रेखा गुप्ता ने कहा कि सत्य निकेतन की दुखद घटना के बाद रूष्टष्ठ के डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इमारत के मालिक को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है जिनमें बिना मंज़ूरी के पांचवीं मंजि़ल बनी हुई है। आस-पास के क्कत्र और इमारतों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर सीलिंग समेत सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। जो भी दोषी या जि़म्मेदार पाया जाएगा, उसे बख़्शा नहीं जाएगा। सत्य निकेतन में इमारत गिरने की जानलेवा घटना के बाद, दिल्ली नगर निगम ने चार मंजि़ल से ज़्यादा ऊंचे अवैध निर्माणों को तुरंत सील करने का आदेश दिया है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में घरों की मंजि़लों की संख्या और ऊंचाई की सीमा के बारे में दिल्ली के बिल्डिंग नियम क्या कहते हैं? आइए, राष्ट्रीय राजधानी में घरों की मंजि़लों की संख्या और ऊंचाई की सीमा से जुड़े नियमों पर नज़र डालते हैं।
दिल्ली पुलिस, सत्य निकेतन में गिरी इमारत के कथित मालिक हरिराम गुप्ता को भिवाड़ी से दिल्ली ला रही है। राजधानी लाए जाने के बाद गुप्ता का मेडिकल टेस्ट होगा और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस आगे की पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी की मांग कर सकती है। जांच करने वाले यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमारत गिरने के बाद गुप्ता क्यों भाग गए और क्या उन्होंने किसी सबूत को नष्ट करने या उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की।
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