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दतिया में धारा 163 लागू...बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक, पांच से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध

11 Jul 2026   6 Views

प्रदर्शनकारियों को रोकती पुलिस। वीडियोग्रेब
प्रदर्शनकारियों को रोकती पुलिस। वीडियोग्रेब

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0- नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने से समर्थक नाराज  

 

 

 

दतिया। दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इससे नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क गए। उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिए। मध्य प्रदेश के दतिया में जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत बिना अनुमति किसी भी सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी कार्रवाई की जायेगी। 

बता दें दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी द्वारा डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। शुक्रवार शाम 5:30 बजे शुरू हुआ चक्काजाम शनिवार सुबह करीब 5 बजे तक जारी रहा, जिससे ग्वालियर-झांसी हाईवे पर लगभग 15-20 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। 12 घंटे भारी बवाल के बाद कलेक्टर ने धारा 163 लागू कर दी है। साथ ही उन्होंने बिना अनुमति सभा और जुलूस निकालने पर प्रतिबंधित लगा दिया है।

शनिवार तडके करीब 4:30 बजे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। प्रशासन के अनुसार पथराव में एसपी, भांडेर एसडीओपी सहित 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जिसके बाद अधिकांश प्रदर्शनकारी पास बने कार्यालय की ओर भाग खड़े हुए। कलेक्टर के अनुसार लाठीचार्ज नहीं किया गया।

दतिया में धारा 163 लागू...बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक, पांच से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध

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