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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की आपत्ति को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। टीएमसी की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमें उनसे (चुनाव आयोग) से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।
टीएमसी ने इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने आपत्ति खारिज करते हुए कहा था कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसमें कोई अवैधता नहीं है।
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