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* 25 मई 2013 को कांग्रेस परिवर्तन यात्रा पर हुआ था हमला
* मामले में कुल 11 आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी
जगदलपुर।झीरम घाटी हमले के करीब 13 साल पुराने मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने शनिवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में बचे सभी 10 आरोपितों को दोषी करार दिया है। लंबे समय से इस मामले के फैसले का इंतजार कर रहे पीडि़त परिवारों के लिए इसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
बता दें 25 मई 2013 को सुकमा से लौट रही कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले को दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी में माओवादियों ने निशाना बनाया था। यह हमला सुनियोजित तरीके से किया गया था। घटना में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत कुल 32 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। हमले में प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा समेत कई प्रमुख नेताओं की जान गई थी। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था।
झीरम घाटी हमले के मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 11 आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। इनमें से एक मुख्य आरोपित की ट्रायल के दौरान ही मृत्यु हो गई। इसके बाद शेष 10 आरोपितों के खिलाफ मामले की सुनवाई जारी रही।एनआईए ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था। करीब 13 साल बाद पांच सितंबर को एनआईए की विशेष अदालत ने शेष सभी 10 आरोपितों को दोषी ठहराते हुए अपना अंतिम निर्णय सुनाया।
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