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झीरम घाटी नक्सली हमले में दोषी 10 आरोपियों को अभियोजन पक्ष ने मृत्युदंड की मांग की

16 Sep 2026   2 Views

झीरम घाटी नक्सली हमले में दोषी 10 आरोपियों को अभियोजन पक्ष ने मृत्युदंड की मांग की

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जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में 5 सितंबर को जगदलपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में स्थित एनआईए की विशेष न्यायालय ने मामले में बचे 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। आज विशेष न्यायालय इन दोषियों को सजा सुनाएगी। वहीं बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से एनआईए के अधिवक्ता दिनेश पानीग्राही ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की है। बताया जा रहा है कि अदालत बुधवार शाम तक सजा का फैसला सुना सकती है।
झीरम मामले की न्यायिक प्रक्रिया करीब 13 वर्षों तक चली। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। मामले के शुरुआत में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। इसके बाद शेष 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी रहा। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की न्यायालय ने 5 सितंबर को मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। एनआईए की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषसिद्धि के बाद बचाव पक्ष ने ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही
मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों और घटना की भयावहता का हवाला देते हुए मृत्युदंड दिए जाने की मांग न्यायालय से की है। हालांकि, अंतिम फैसला एनआईए की विशेष न्यायालय द्वारा सुनाया जाएगा। लगभग 13 साल पुराने इस मामले में दोष सिद्धि के बाद अब सभी की निगाहें जगदलपुर के एनआईए की विशेष न्यायालय पर टिकी हैं। न्यायालय आज 16 सितम्बर को 10 दोषियों की सजा का ऐलान करेगी। 
उल्लेखनिय है कि 25 मई 2013 को सुकमा से लौट रही कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को दरभा थाना क्षेत्र की झीरम घाटी में नक्सलियों ने निशाना बनाया था। घात लगाकर किए गए इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों समेत 32 लोगों की मौत हुई थी। हमले में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत कई लोगों की जान गई थी। इस घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया था।

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