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जिला न्यायालय ने तीन गांजा तस्करों को 15-15 वर्ष की सुुनाई सजा

15 Oct 2026   11 Views

जिला न्यायालय ने तीन गांजा तस्करों को 15-15 वर्ष की सुुनाई सजा

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कांकेर। गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में कांकेर की जिला न्यायालय ने गुरूवार को तीन गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस विभा पांडे ने यह फैसला सुनाया। शासन की ओर से मामले में विशेष लोक अभियोजक कुबेर जैन ने पैरवी की।
इस ममले में 02 दिसंबर 2021 को तीनों आरोपियों को 55 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया था। मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस विभा पांडे ने तीनों गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक आरोपी पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 02 दिसंबर 2021 को चारामा के कोरर चौक में पुलिस ने गांजा लेकर ग्राहक तलाश रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों की पहचान राजेश राजपूत, निवासी सीहोर के रूप में हुई. दूसरे आरोपी की पहचान नीलेश शर्मा और तीसरे आरोपी की पहचान पवन पाल निवासी रायसेन के रूप में हुई. तीनों के पास अलग-अलग बैग में कुल 55 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी) और 20(बी) के तहत केस दर्ज किया. उसके बाद यह केस कोर्ट में पेश किया गया. 5 साल तक अदालत में केस चला. उसके बाद तीनों आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराया है और सजा का ऐलान किया।

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