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जगदलपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर जगदलपुर में 18 जुलाई, को धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत प्रकरणों का निराकरण हेतु स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह विशेष लोक अदालत गोंविद नारायण जांगडे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर के मार्गदर्शन एवं कु. अंकिता कश्यप, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर द्वारा आयोजित की जाएगी।
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करते हुए पक्षकारों को आपसी सहमति के आधार पर न्याय प्रदान करना है। स्पेशल लोक अदालत में धारा 138 एन. आई. एक्ट, चेक बाउंस से संबंधित मामलों में दोनो पक्षों-परिवादी एवं आरोपी को आपसी सहमति से विवाद का समाधान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गये प्रकरणों में निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है, तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील का प्रावधान नहीं होता है।
इस अवसर पर बैंक प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं एवं संबंधित पक्षकारो की उपस्थिति सुनिश्ति की जाएगी, जिससे प्रकरणों के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण में सहायता मिल सके। इसके साथ ही लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन (वाद पूर्व) प्रकरणों को शामिल किया जाएगा जिसमें न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होने से पूर्व ही पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर विवादों का समाधान किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति / संस्थाएं अपने चेक बाउंस सबंधि अथवा अन्य योग्य प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर में प्रस्तुत कर लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त, प्रकरणों के पूर्व समन्वय हेतु संबंधित पक्षकारों से अग्रिम रूप से संपर्क कर मामलों को समझौते के लिए तैयार किया जाएगा।
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