CNIN News Network

जग्गी हत्याकांड: सरेंडर करने अभय को सुको से मिली 6 सप्ताह की मोहलत

25 Apr 2024   53 Views

जग्गी हत्याकांड: सरेंडर करने अभय को सुको से मिली 6 सप्ताह की मोहलत

Share this post with:

 

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने रामअवतार जग्गी हत्याकांड के एक अन्य आरोपी अभय गोयल को कोर्ट में सरेंडर करने 6 सप्ताह की मोहलत दे दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के सरेंडर करने के आदेश पर सभी 6 आरोपियों को सरेंडर करने की राहत दी। सुप्रीम कोर्ट से अभय गोयल को सरेंडर करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त मिला 06 हफ्ते बाद अभय गोयल को रायपुर के एस्ट्रोसिटी कोर्ट में सरेंडर करना होगा। इससे पहले सजा पाने वाले 5 अभियुक्त  याहया ढेबर और सूर्यकांत तिवारी के अलावा तात्कालीन कोतवाली सीएसपी अमरीक सिंह गिल, मौदहापारा टीआई वीके पांडे और क्राइम ब्रांच प्रभारी उपनिरीक्षक आरसी त्रिवेदी को सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए तीन हफते का समय मिला है।

सेशन कोर्ट ने जग्गी हत्याकांड के 28 आरोपियों को  सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ अभियुक्तों की तरफ से अलग-अलग याचिकाएं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट मे दायर की गई थीं। अलग-अलग मामलों में सुनवाई के बाद 29 फरवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिए गया था। बाद में इसमें आदेश हुआ, जिसमें हाईकोर्ट ने निचले अदालत कोर्ट की सजा को बरकरार रखा और एक हफ्ते में सभी अभियुक्तों को सरेंडर करने को कहा गया था। इसके बाद पांच लोगों ने याचिकाएं लगाईं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीन पुलिस अफसरों सहित 5 अभियुक्तों को तीन हफ्ते का वक्त दिया। अब मामले के एक अन्य अभियुक्त अभय गोयल को भी 6 हफ्ते का वक्त सरेंडर करने के लिए मिल गया है। अब तक ट्रायल कोर्ट में शूटर विनोद सिंह राठौर और चिमन सिंह ने सरेंडर किया है। कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को वारंट जारी किया था।

Share this post with:

POPULAR NEWS

© 2022 CNIN News Network. All rights reserved. Developed By Inclusion Web