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रायपुर। गुढिय़ारी थाने में अधिकारियों से विवाद करने और तोडफ़ोड़ मामले में पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के शुभांकर द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे गुढिय़ारी थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस फरारी के दौरान उसके ठहरने के स्थानों और उसे सहयोग देने वालों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।
पूरा मामला 15 सितंबर का है जहां गुढिय़ारी थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र साहू की शिकायत के अनुसार दोपहर करीब 2:30 बजे शुभांकर द्विवेदी अपने साथियों के साथ थाने पहुंचा था। आरोप है कि शुभांकर द्विवेदी, प्रकाश यादव, मुकुल वर्मा, सत्यम पाण्डेय और अन्य लोग थाना प्रभारी के कार्यालय में घुस गए और वहां फर्श पर बैठकर धरना देने लगे। उनकी मांग 14 सितंबर को कोलाहल अधिनियम के तहत जब्त किए गए वाहन और साउंड सिस्टम को छुड़ाने की थी। वे चाहते थे कि जब्त सामान को छोड़ दिया जाए। थाना प्रभारी ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा चुकी है। जब्त वाहन और साउंड सिस्टम को न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से ही वापस लिया जा सकता है। हालांकि, शिकायत के अनुसार, आरोपी अपनी मांग पर अड़े रहे। पुलिस द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया के जब्त सामान छोडऩे से इनकार करने पर विवाद बढ़ गया।
आरोप है कि शुभांकर द्विवेदी और उसके साथियों ने थाना प्रभारी और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज की। विवाद के दौरान कार्यालय में रखे सामान को नुकसान पहुंचाया गया। शुभांकर द्विवेदी ने मेज पर रखा गमला और पेन स्टैंड उठाकर फर्श पर पटक दिया। पुलिसकर्मियों ने उसे सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की समझाइश दी। इसके बाद उसने मेज पर रखी नामपट्टिका उठाकर दीवार पर लगे टीवी पर दे मारी, जिससे टीवी क्षतिग्रस्त हो गया।
थाना प्रभारी नरेंद्र साहू ने अपनी शिकायत में शुभांकर द्विवेदी पर अभद्र व्यवहार करने और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने के साथ ही थाना प्रभारी को वर्दी उतरवाने और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके अलावा, आरोप है कि कार्यालय में लोगों के एकत्र होने से पुलिसकर्मियों की आवाजाही बाधित हुई। इससे जब्त सामान से जुड़े दस्तावेज तैयार करने और प्रकरण को न्यायालय में पेश करने के सरकारी काम में भी बाधा आई।
थाना प्रभारी की शिकायत पर पुलिस ने शुभांकर द्विवेदी सहित सात नामजद लोगों और अन्य साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। नामजद आरोपियों में प्रकाश यादव, मुकुल वर्मा, सत्यम पाण्डेय, सोमेश पाल, जितेंद्र चंद्रवंशी और लालसिंह चौहान भी शामिल हैं। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351, 190, 191, 221, 224 और धारा 3 के संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया था। इसके बाद शनिवार की देर रात को गुढिय़ारी पुलिस ने भाजयुमो के नेता शुभारंभ को गिरफ्तार कर लिया।
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