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रायपुर। गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत पांच प्रमुख पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने शहर में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया है। निगम क्षेत्र में निर्धारित तिथियों पर पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानें बंद रहेंगी। होटल और अन्य स्थानों पर भी मांस-मटन बेचने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया है। निगम ने साफ किया है कि प्रतिबंध वाले दिन अगर किसी होटल या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री होती मिली तो मौके पर ही सामान जब्त कर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन 5 दिनों में रहेगा प्रतिबंध
14 सितंबर - श्री गणेश चतुर्थी
15 सितंबर - पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
22 सितंबर - डोल ग्यारस
25 सितंबर - अनंत चतुर्दशी
26 सितंबर - पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
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