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कांकेर। जिले के किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और खाद-बीज की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला स्तरीय संयुक्त टीम में अनुविभागीय कृषि अधिकारी एल.के.नाग, सहायक संचालक कृषि नरसिंह ध्रुव एवं हरीष कुमार नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नवलू राम नेताम, अनिमेष गावड़े, राजकुमार सिन्हा, संदीप जैन, कृषि विकास अधिकारी ईष्वरचन्द्र देवांगन ने पखांजूर क्षेत्र में संचालित कृषि केंद्रों के सघन निरीक्षण के दौरान भंडारण, स्टॉक रजिस्टर, मूल्य सूची और लाइसेंस में भारी अनियमितता पाए जाने पर 13 खाद विक्रय केंद्रों पर बिक्री प्रतिबंध लगा दिया है। विदित हाे कि बिना लाइसेंस या अवैध कीटनाशक बेचने पर 2 साल तक की कैद या 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
निरीक्षण के दौरान इन दुकानों में उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का खुला उल्लंघन पाया गया और अनिवार्य स्रोत प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन नहीं मिला। जिन 13 खाद दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया, उनमें मेसर्स देवनाथ एजेंसी, बैरागी कृषि केंद्र, मंडल खाद विक्रय केंद्र, मिस्त्री कृषि केंद्र, पूनम कृषि केंद्र, सरदार कृषि केंद्र, देव कृषि केंद्र, तरफदार कृषि केंद्र, प्रिया कृषि केंद्र, दिलीप कृषि केंद्र, सरकार कृषि केंद्र और संजू कृषि केंद्र शामिल हैं।
खाद के अलावा बिना वैध बीज स्रोत प्रमाण-पत्र के संचालन करने वाले 5 बीज केंद्रों (मेसर्स मिस्त्री कृषि केंद्र, तरफदार कृषि केंद्र, एन.के. कृषि केंद्र, आशा कृषि केंद्र, मिस्त्री कृषि केंद्र छोटेबेठिया) और 2 कीटनाशक केंद्रों (मेसर्स मंडल खाद विक्रय केंद्र व मिस्त्री कृषि केंद्र) पर भी बिक्री प्रतिबंध लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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