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रायपुर--परिवहन विभाग द्वारा ओला इलेक्ट्रिक, छत्तीसगढ़ के संबंध में वाहन पंजीयन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी से संबंधित मामलों को गंभीरता से लिया गया है। लगभग 3,000 वाहनों का पंजीयन लंबित है। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित ईवी सब्सिडी हेतु आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसके लिए संबंधित वाहन स्वामियों को शासन की सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।
परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त मामलों में कंपनी द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं किए जाने एवं पंजीयन तथा सब्सिडी संबंधी प्रक्रियाओं में लापरवाही के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। कंपनी को निर्धारित समय-सीमा में अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा लंबित मामलों के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन पंजीयन एवं सब्सिडी से संबंधित प्रक्रियाओं का समय पर पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर कंपनी के विरुद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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