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जगदलपुर। बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर क्रिमिनल अपील क्रमांक 652/12 भारत संघ विरूद्ध मोहनलाल में पारित दिशा-निर्देश के पालन में गठित जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति द्वारा जिला बस्तर, क्षेत्रांतर्गत अवैध रूप से परिवहन कर रहे जप्त स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (गांजा) को ग्राम पंचायत नगरनार में स्थित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम प्राईवेट लिमिटेड के भस्मीकरण सयंत्र के माध्यम से विधिवत् नष्टीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसकी नष्टीकरण 11 जून को 772.482 किलोग्राम गांजा एवं सिरप 65 नग, 12 जून को 981.198 किलोग्राम गांजा और 13 जून को 480.968 किलोग्राम गांजा कुल- 2234.648 किलोग्राम गांजा एवं सीरप 65 नग। उक्त निर्धारित तिथि एवं अवैध मादक पदार्थ का चयनित स्थल में जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति सदस्यों एवं पंचान के समक्ष नष्टीकरण कार्यवाही सम्पन्न किया जाएगा।
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