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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने टीएमसी के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत के इस रुख के बाद फिलहाल विधानसभा स्पीकर का निर्णय प्रभावी रहेगा।
न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने ममता बनर्जी गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई भी अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिवादियों को जवाब के लिए तीन हफ्ते और याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी।
यह विवाद टीएमसी के भीतर चल रहे गहरे राजनीतिक संकट का नतीजा है। पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने नेतृत्व के खिलाफ बगावत करते हुए दावा किया था कि उनके पास टीएमसी के 58 बागी विधायकों का समर्थन है। ऋतब्रत के गुट का कहना है कि वे ममता बनर्जी को तो नेता मानते हैं, लेकिन उनके भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के अधिकारों को पूरी तरह खारिज करते हैं।
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