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नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कडड़ूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की 2020 के दिल्ली दंगों में हुई हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन और चार अन्य को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने हत्या और आपराधिक साज़िश के आरोप में दोषी ठहराए गए इन सभी को दुर्लभतम से दुर्लभ श्रेणी में मौत की सज़ा की मांग के बावजूद आजीवन कारावास दिया।
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