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रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक 04/2024, धारा 7, 7-क, 8, 12, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 120बी, 201, 109 भा. द. वि. के प्रकरण में लोक सेवक आरोपी आशीष श्रीवास्तव, तत्कालीन उपायुक्त आबकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ के विरुद्ध विवेचना उपरांत प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए जाने से पूरक अभियोग पत्र क्रमांक 03(1)/2024 दिनांक 13.10.2026 तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अधि.), रायपुर में दिनांक 14.10.2026 को प्रस्तुत किया गया है।
राज्य शासन, एतदद्वारा, माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (ख) के परन्तुक में निहित प्रावधान अनुसार, श्री आशीष श्रीवास्तव, अपर आयुक्त आबकारी, कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ को माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुति दिनांक 14.10.2026 से निलंबित कर दिया है निलंबन अवधि में आशीष श्रीवास्तव का मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उक्त आदेश वाणिज्यिकर (आबकारी) विभाग के विशेष सचिव देवेन्द्र सिंह भारद्वाज के हस्ताक्षर से जारी हुआ।
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