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अम्बिकापुर। अम्बिकापुर एवं धौरपुर क्षेत्र में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान बिना अभिवहन पास खनिज परिवहन के चार मामले सामने आए, जिनमें चार टीपर वाहनों को जब्त किया गया है।
कार्रवाई के दौरान वाहन क्रमांक सीजी 29 एएच 8038 के मालिक शैलेश कुमार तथा सीजी 29 एजी 1247 के मालिक मनोज कुशवाहा के विरुद्ध अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया। दोनों वाहनों को कलेक्टर कार्यालय परिसर, अम्बिकापुर में रखा गया है। इसी प्रकार वाहन क्रमांक सीजी 15 ईजे 4223 के मालिक अतुल जायसवाल तथा सीजी 15 ईई 9671 के मालिक इन्द्रदेव गुप्ता के वाहनों पर भी बिना अभिवहन पास खनिज परिवहन करने के मामले में प्रकरण दर्ज कर उन्हें जब्त किया गया है। इन दोनों वाहनों को अग्रिम आदेश तक थाना धौरपुर की अभिरक्षा में रखा गया है।
नए नियमों के तहत होगी कार्रवाई
खनिज परिवहन के इन मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(4), 21(5) एवं 23 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के 22 जून 2026 को संशोधित नियम 71 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संशोधित नियम 71(3) के अनुसार अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामलों में न्यूनतम 25 हजार रुपये का शमन शुल्क अथवा 2,000 रुपये प्रति टन की दर से निर्धारित राशि, जो भी अधिक हो, वसूल किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त संबंधित खनिज का बाजार मूल्य भी वसूल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध जांच और कार्रवाई खनि अमला द्वारा लगातार जारी रहेगी।
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