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रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार शनिवार 9 मई 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजित कर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किये जाएंगे। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए इस स्थापना अन्तर्गत विभिन्न थानाओं में पदस्थ पैरालीगल वालिन्टियर्स द्वारा अपने क्षेत्रों में विभिन्न सुदुर अंचलों के गांवों, नगरों, कस्बों में नेशनल लोक अदालत के लाभों के बारे में बताते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी प्रकार विभिन्न विभागों के नगरों, गांवो में भ्रमण करने वालों वाहनों के माध्यम से भी उक्त नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउन्स अर्थात् 138 वाले मामले, बैंक रिकवरी अर्थात् प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, भरण-पोषण धारा 125 के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद प्रकरण, विघुत प्रकरण, जलकर प्रकरण, सम्पत्ति कर, टेलीफोन प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया है और उपस्थित पक्षकारगण के मध्य उपजे विवाद को वैकल्पिक समाधान के तहत लोक अदालत में उनके मध्य राजीनामा की सम्भावनाओं को तलाश करते हुए, उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिक से अधिक प्रकरणों का चिन्हांकित करते हुए रखा जाना है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है तथा नम्बर 07741-299950 पर भी जानकारी ली जा सकती है। नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में अधिवक्तागण, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका, बीएसएनएल, विद्युत विभाग तथा समस्त बैंको से भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है।
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