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18 से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

10 Sep 2026   17 Views

18 से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

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0- केंद्र को जारी किया नोटिस, जानें याचिका में क्या हैं मांगें

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर दायर एक अहम याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स पर माता-पिता या कानूनी अभिभावकों की अनिवार्य भागीदारी की मांग की गई है।

किसने दायर की है याचिका और क्या है मुख्य दलील?

यह याचिका जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस नामक एक एनजीओ की तरफ से दायर की गई है। एनजीओ ने कोर्ट में दलील दी है कि फेसबुक  और स्नैपचैट जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म महज 13 साल की उम्र में बच्चों को अकाउंट बनाने की इजाजत दे देते हैं।

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