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बेमेतरा। नवागढ़ के ग्राम रिसाअमली, तह-नवागढ़ की एक बालिका जिसका उम्र महज 14 वर्ष 7 माह की है, उक्त बालिका के बाल विवाह की जानकारी प्राप्त हुई थी, जानकारी के आधार पर श्री चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं श्री सी.पी. शर्मा महिला एवं बाल विकास अधिकारी के निर्देशानुसार जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री व्योम श्रीवास्तव एवं नवागढ़ परियोजना अधिकारी श्रीमती अमिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में बाल विवाह के रोकथाम हेतु कार्यवाही की गयी।
उक्त ग्राम में जांगड़े / सोनवानी परिवार के एक बालिका का मामा घर से बाल विवाह होने जा रहा था। बाल विवाह किये जाने की सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई चाइल्ड हेल्पलाईन 1098 एवं पुलिस विभाग के संयुक्त टीम द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर जांगड़े / सोनवानी परिवार में बाल विवाह रोकवाया गया। उक्त बालिका की बारात ग्राम अछोली, जिला बलौदाबाजार कुर्रे परिवार से आना था। सूचना के पश्चात टीम द्वारा बालिका के परिजनों के समक्ष कार्यवाही किया गया। बालिका के परिजनों के द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई तथा विवाह स्थगित करने की बात कही गई. युवक के परिजनों के कथन अनुसार हमें यह ज्ञात नहीं था कि वर्तमान में मौजूदा कानून के तहत् 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह गैर कानूनी है। समझाईस दिये जाने पर वधू पक्ष द्वारा उक्त बालिका की विवाह वर्तमान में मौजूदा कानून के तहत् विवाह किये जाने की शपथपूर्वक कथन किया गया।
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