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00 9 मार्च तक दावा आपत्ति आमंत्रित
कवर्धा। जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित करने की प्रकिया प्रारंभ की गई है। 09 मार्च 2025 के तहत जारी दिशा निर्देशो के अनुसार ऐसी ग्राम पंचायते एवं नगरीय निकाय जहा विगत दो वर्षों में किसी भी प्रकार का बाल विवाह का प्रकरण दर्ज नही हुआ है उन्हें बाल विवाह मुक्त पंचायत, नगरीय निकाय घोषित किया जाएगा। जिले के कुल 468 ग्राम पंचायतो में से 184 ग्राम पंचायतों से बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित करने के लिए अनुशंसा प्राप्त हुए है, जिनमें यह प्रमााणित किया गया है कि विगत दो वर्षों में किसी भी बाल विवाह का मामला संज्ञान में नही आया है। इन ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। .
बाल विवाह मुक्त घोषित किये जाने वाले ग्राम पंचायतों की सूची कार्यालय कलेक्टर कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कवर्धा, दशरंगपुर, स.लोहारा, पंडरिया, कुण्डा, कुकदूर, बोड़ला, चिल्फी, तरेगांव जंगल में प्रदर्शित की गई है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है। इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन को कोई आपत्ति हो या किसी प्रकार का बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में हो तो वे 09 मार्च 2026 तक अपने दावा या आपत्ति कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यालयीन समय प्रात: 10 से सायं 05.30 बजे तक लिखित रुप में सुसंगत दस्तावेजो सहित प्रस्तुत कर सकते हैं।
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