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बेमेतरा। बीते रविवार को चाइल्ड हेल्पलाईन न. 1098 जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग को विकासखण्ड साजा के ग्राम मटिया, तह-साजा के 2 बालकों का बाल विवाह की जानकारी प्राप्त हुई थी। जानकारी मिलते ही के आधार पर श्री चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं श्री सी.पी. शर्मा महिला एवं बाल विकास अधिकारी के निर्देशानुसार जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री व्योम श्रीवास्तव एवं साजा परियोजना अधिकारी श्रीमती लत्ता चांवड़ा वहां पहुंचे और विवाह को रोका।
उक्त ग्राम के बघेल परिवार के एक बालक एवं कुर्रे परिवार के युवक का विवाह होने जा रहा था जहाँ बघेल परिवार के बालक की शादी नारंग परिवार रघुनाथपुर, कबीरधाम एवं कुर्रे परिवार की युवक की शादी कुर्रे परिवार सीरवाबांधा, बेमेतरा की युवती से बाल विवाह किये जाने की सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई चाइल्ड हेल्पलाईन 1098 एवं पुलिस विभाग के संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह रोकवाया गया। शिकायत प्राप्त होने पर मटिया में बघेल एवं कुर्रे परिवार के एक-एक बालक का बाल विवाह रोकवाया गया। उक्त युवकों में से एक युवक की बारात सीरवाबांधा, जिला बेमेतरा प्रस्थान होने की तैयारी हो रही थी। सूचना के पश्चात टीम द्वारा युवकों के परिवार जनों के समक्ष कार्यवाही किया गया। वधु पक्ष को भी दूरभाष के माध्यम से समझाईस दी गई एवं जिला बाल संरक्षण इकाई कबीरधाम से समन्वय स्थापित कर उक्ताशय के संबंध में जानकारी दी गई। युवक के परिजनों के द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई तथा विवाह स्थगित करने की बात कही गई, युवक के परिजनों के कथन अनुसार हमें यह ज्ञात नहीं था कि वर्तमान में मौजूदा कानून के तहत् 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह गैर कानूनी है।
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