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रायपुर। रायपुर जिले के सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि नियंत्रण प्राधिकारी उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के समक्ष आवेदकगण श्री कोमल राम देवांगन एवं अन्य 32 विरूद्ध अनावेदक संस्थान प्रबंधक, युनिवर्थ लिमिटेड, उरला, जिला-रायपुर के मध्य चर्चा बैठक विभिन्न तिथियों मे आहुत की गई थी। परन्तु अनावेदक पक्ष समस्त बैठकों में अनुपस्थित रहा। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि अनावेदक संस्थान अपना पक्ष 15 दिवस में नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा समस्त प्रकरणों में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
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